रायसीना हिल्स में ढहाए गए 12 अवैध निर्माण

Update: 2024-07-13 03:21 GMT
गुरुग्राम: नगर निगम कमेटी ने अतिक्रमण पर सख्‍त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सोनू भट्ट ने बताया कि रायसीना हिल्स में सर्वेक्षण के बाद क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों को सात दिन का नोटिस दिया गया था।
उन्होंने बताया कि जब नोटिस का कोई उचित जवाब नहीं मिला तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, इस दौरान कुछ लोगों ने दस्तावेज दिखाकर जेसीबी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। रायसीना हिल्स पर किए जा रहे अवैध निर्माण सी-97, सी-20, बी-66, डी-31, जी 8-9 के सामने 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाए जा रहे सात फार्म हाउस तथा ए 2-5 फार्म को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया।
उनके साथ नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता, कानूनी सहायक संदीप राठी, नगर परिषद के अभियंता नरेंद्र तनेजा, भोंडसी थाने के सब इंस्पेक्टर संत कुमार, जेई दिगंबर आदि पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
भट्ट ने बताया कि नगर परिषद ने और भी नोटिस जारी किए हैं। यदि नोटिस का उचित जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरावली वन संरक्षण अधिनियम और पंजाब राजस्व भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत रायसीना हिल्स में अवैध निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।
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