Court ने अर्थ तत्व समूह की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश

कटक: कटक में ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (ओपीआईडी) अदालत ने आज एक चिट फंड कंपनी अर्थ तत्व (एटी) समूह की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक चिटफंड कंपनी की जो संपत्तियां जब्त की जाएंगी उनमें 113 एकड़ जमीन, 11 लग्जरी कारें और 2.17 करोड़ …

Update: 2024-01-03 07:54 GMT

कटक: कटक में ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (ओपीआईडी) अदालत ने आज एक चिट फंड कंपनी अर्थ तत्व (एटी) समूह की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक चिटफंड कंपनी की जो संपत्तियां जब्त की जाएंगी उनमें 113 एकड़ जमीन, 11 लग्जरी कारें और 2.17 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि शामिल है. कंपनी के पास भुवनेश्वर, बेगुनिया, टांगी, भद्रक, बालासोर, गंजम, पुरी और अंगुल में जमीनें हैं।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने के बाद मिले पैसे ठगे गए निवेशकों को लौटाने को कहा है.

कथित तौर पर अर्थ तत्व कंपनी ने 2009 और 2012 के बीच जमाकर्ताओं से 600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी। यह मामला तब सामने आया जब कई जमाकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत 7 फरवरी, 2013 को भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में एक सेवानिवृत्त पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा दर्ज की गई थी। कंपनी ने उनसे 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जांच शुरू की और मई, 2013 में एटी ग्रुप के प्रमुख प्रदीप सेठी को गिरफ्तार कर लिया। वह चिट फंड घोटाले के लिए लगभग 10 साल तक जेल में थे।

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