घर के सामने लगे सीसीटीवी में आता था पडोसी का आँगन और छत, निजता भंग करने का पहला मुकदमा दर्ज...

Update: 2020-08-30 15:12 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क, आगरा । हर शख्स की अपनी निजता का अधिकार है और इसमें कोई खलल डालता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है. आगरा में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है. आगरा के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से पड़ोसी की निजता भंग करने का मामला सामने आया है. आरोप के मुताबिक, एक पड़ोसी के घर की निगरानी के लिए दूसरे पड़ोसी ने अपने घर पर कैमरा लगा लिया. विरोध करने पर भी कैमरा नहीं हटाया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर जब्त कर ली है. आगरा में निजता भंग करने का यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.

ये था पूरा मामला

थाना लोहामंडी क्षेत्र की महिला उषा मोहन शुक्ला ने घर के सामने रहने वाले लोहे की चादर के व्यापारी पंकज गर्ग पर मुकदमे में गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि पड़ोसी का तीन मंजिला घर है. आखिरी मंजिल पर बाहर की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है. इस कैमरे की जद में महिला के घर की छत और आंगन आते हैं. महिला बुटीक चलाती है.

उन्होंने मुकदमे में लिखा है कि कैमरे से उनके घर की निजता भंग हो रही है. घर में बहू और पोती भी रहती हैं. उनके साथ अनहोनी की आशंका है. पुलिस ने महिला की तहरीर पर आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसके तहत 3 वर्ष की सजा और दो लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है. पीड़ित की शिकायत मिलने पर जांच की गई थी. कैमरे में पीड़ित महिला के घर की छत और आंगन आ रहा था. इस पर आरोपित को कैमरा हटाने के लिए कहा गया था. मगर, उसने ऐसा नहीं किया. इस पर जांच के बाद कार्रवाई की गई है.

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