भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से चार करोड़ की ठगी...आरोपी बिजनेसमैन ने कोर्ट से मांगी जमानत...पढ़ें पूरा मामला

Update: 2020-09-11 08:18 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। क्रिकेटर हरभजन सिंह से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाले एक बिजनमैन ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. जमानत याचिका में आरोपी बिजनेसमैन ने खुद को बेगुनाह बताया है. बिजनेसमैन ने हरभजन सिंह से 2015 में लोन लिया था.

महेश की तरफ से उसके वकील के. सुरेंद्र ने 31 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अर्जी दाखिल कर रहा है ताकि गिरफ्तारी की सूरत में उसे अग्रिम जमानत दी जा सके. महेश के वकील ने कोर्ट में घटना के बारे में लिखित में अपनी बात रखी है. याचिका में कहा गया है, 2015 में याचिकाकर्ता (आरोपी महेश) ने अपने एक सहयोगी प्रभा शेखर के साथ क्रिकेटर हरभजन सिंह से 4 करोड़ रुपये का लोन लिया. 

याचिका में आगे कहा गया है, लोन लेते वक्त थलम्बूर, चेन्नई के पास की एक प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर हरभजन सिंह को दी गई. प्रॉपर्टी की ओरिजिनल डीड्स उनके पास जमा कराई गई. बाद में हरभजन सिंह की मांग पर एक उस प्रॉपर्टी के नाम एक पॉवर ऑफ अटॉर्नी भी कराई गई. यह तिरुपोरूर के सब रजिस्ट्रार के पास कागजात संख्या 3635 में दर्ज भी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हरभजन सिंह को ब्याज सहित 4 करोड़ 5 लाख रुपये लौटा दिए गए. लोन के ब्याज का रीपेमेंट अब भी जारी है. महेश ने कहा है कि ब्याज के रीपेमेंट के लिए उसने हरभजन सिंह को सिक्योरिटी के तौर पर फरवरी में 8 ब्लैंक चेक दिए. हालांकि कोरोना के बीच लॉकडाउन के चलते रीपेमेंट में कुछ देर हुई है.

महेश के वकील ने कोर्ट से कहा कि पूरा मूलधन जमा कर दिया गया है और सिक्योरिटी के तौर पर प्रॉपर्टी की डीड उनके पास पड़ी है, इसके बावजूद हरभजन सिंह ने 25 लाख रुपये का एक ब्लैंक चेक 17 अगस्त को नकद भुगतान के लिए जमा करा दिया. चूंकि मैंने बैंक को यह चेक रोकने का आग्रह किया था, इसलिए 18 अगस्त को चेक बैंक की ओर से वापस कर दिया गया. वकील ने कोर्ट में कहा है कि हरभजन सिंह की ओर से उनके मुवक्किल को परेशान करने की कोशिश हो रही है. 

वकील ने कोर्ट से कहा, “हरभजन सिंह ने पुलिस के सामने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक शिकायत को प्राथमिकता दी है जैसे कि उन्हें धोखा दिया गया था, जो कि सच्चाई के विपरीत है. याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता हरभजन सिंह के बीच लेन-देन शुद्ध और सरल ऋण लेनदेन है और रीपेमेंट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका है. इस प्रकार, शिकायतकर्ता को धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह की शिकायत कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है.”

हरभजन सिंह ने अकाउंट में पर्याप्त डिपोजिट न होने के कारण 25,00000 रुपये के बाउंस चेक के मामले में चेन्नई में बिजनेसमैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. नीलकंरई के सहायक पुलिस आयुक्त विश्वेश्वरैया मामले में एक विस्तृत जांच कर रहे हैं और महेश को पूछताछ के लिए अपने समक्ष बुलाया है.

https://jantaserishta.com/news/four-crores-cheated-from-harbhajan-singh-complaint-filed-against-big-businessman/

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