प्रशांत भूषण के पक्ष में बोले अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा- लोकहित में उन्होंने किया शानदार काम, न हो सजा...

Update: 2020-08-20 11:59 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क, नई दिल्ली । भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General Of India) केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपील की है कि प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को सजा न दी जाए. वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रशांत आम लोगों के हित में शानदार काम करते रहे हैं. वेणुगोपाल ने ये बातें प्रशांत भूषण के अवमानना मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra), बीआर गवई (Justice B.R. Gavai) और कृष्ण मुरारी (Justice Krisna Murari) की बेंच के समक्ष कहीं.

अटॉर्नी जनरल की अपील पर कोर्ट ने क्या कहा
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि मैं लॉर्डशिप से अपील करता हूं कि प्रशांत को सजा न दी जाए. हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसके जवाब में कहा कि आपकी अपील तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक प्रशांत भूषण अपने स्टेटमेंट पर फिर से विचार नहीं करते. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से केस के मेरिट पर कोई बात नहीं सुनना चाहती.

प्रशांत भूषण ने किया माफी मांगने से इनकार

इससे पहले अवमानना मामले में दोषी पाए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया है. प्रशांत भूषण ने कहा कि वो इस मामले में सजा से नहीं डर रहे और उन्हें अदालत की दया या उदारता की दरकार नहीं है, उन्हें जो भी सजा दी जाएगी वो मंजूर है.

सुनवाई टाले जाने की याचिका पर किया जा रहा विचार
सुप्रीम कोर्ट आज अदालत की अवमानना का दोषी पाए गए प्रशांत भूषण को सजा देने पर सुनवाई टाले जाने की याचिका पर विचार कर रहा है. इस दौरान प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो इस बात को लेकर हैरान हैं कि जिस शिकायत के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है वो उन्हें अदालत की तरफ से नहीं दी गई.

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