आम बैठक EGM बुलाने की मांग के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

कंपनी के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को हटाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने की मांग के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

Update: 2021-10-02 15:11 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :-  जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अल्पांश शेयरधारकों इनवेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड (Invesco and OFI Global China Fund) द्वारा कंपनी के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को हटाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने की मांग के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा (civil suit) दायर कर अनुरोध किया है कि उसे भेजे गए नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित किया जाए. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बोर्ड द्वारा शेयरधारकों के अनुरोध को खारिज करने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया. जी एंटरटेनमेंट ने एक नियामकीय सूचना में कहा, ''कंपनी ने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र (दीवानी मुकदमा) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है. अन्य बातों के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय से इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी (कंपनी के शेयरधारक) द्वारा कंपनी को भेजे गए मांग नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है.''
17.88 फीसदी है हिस्सेदारी
इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड के साथ ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी की जी एंटरटेनमेंट में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है. गौरतलब है कि शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड ने अल्पांश शेयरधारकों की मांग को खारिज कर दिया था और मांग को अमान्य और अवैध करार दिया था.
पुनीत गोयनका को हटाने पर तुली इन्वेस्को
अमेरिकी कंपनी इन्वेस्को ने EGM बुलाने, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका के साथ-साथ दो अन्य निदेशकों को हटाने तथा छह नए निदेशकों की नियुक्ति के साथ बोर्ड का पुनर्गठन करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.
4 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कंपनी के अनुसार, अनुभवी पेशेवरों वाले बोर्ड ने मांग के विभिन्न कानूनी और सांविधिक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और चर्चा की. अल्पांश शेयरधारकों की याचिका पर NCLT चार अक्टूबर को सुनवाई करेगा.


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