पहलवान को कोर्ट से झटका, हत्या मामले में सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली:- हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की कर दी गई, इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनपर एक लाख और सहयोगी अजय पर 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
रोहिणी अदालत में सुनवाई के दौरान सुशील के हवाले से उनके वकील ने कहा कि इस मामले में उनका कोई लेना-देना नहीं है। सुशील कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और बुजुर्ग वकील आरएस जाखड़ ने दलील दी। उन्होंने सुशील के हवाले से कहा, 'मैं एक अंतराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं। पद्मश्री समेत देश के तमाम प्रतष्ठित पदकों और सम्मानों से सुसज्जित हूं। ओलिंपिक में दो बार पदक जीतने वाला खिलाड़ी हूं। मुझे छत्रसाल स्टेडियम में मेरे आधिकारियों कर्तव्यों के वहन के लिए आवास मिला हुआ है, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं।'
क्या है पूरा मामला?
सुशील कुमार पर 5 मई को युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दरअसल, मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पांच पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
पुलिस लगातार मार रही छापे
दिल्ली पुलिस की जांच में सुशील के कई गैंगस्टरों से सांठगांठ की बात सामने आई है। पुलिस को यह भी पता लगा है कि गैंगस्टरों के गुर्गे छत्रसाल स्टेडियम में आते थे। दिल्ली एनसीआर में लगातार छापे के बावजूद आरोपी पहलवान गिरफ्त में नहीं आ पा रहा। पुलिस की कई टीम सोनीपत, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर लगातार दबिश दे रही है।