कार्मिक मंत्रालय ने 3 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण 31 जनवरी तक अवर सचिव के स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में 15 फरवरी तक व्यवस्था का विस्तार करते कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय सुबह 9 से शाम 5.30 बजे और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत घर से काम करेंगे। संबंधित सभी विभागों द्वारा एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना है। कार्मिक मंत्रालय ने भी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति के निलंबन को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया।