गिरिडीह: गिरिडीह में अपहरण के बाद महिला से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. गिरिडीह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने शनिवार को दोषी अर्जुन राय को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल जबकि धारा 366 के तहत सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. मामला अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. कोर्ट मे पीड़ित पक्ष के वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया जिसके आधार पर कोर्ट ने अर्जुन राय को अपहरण और रेप के धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई.