प्रदेश में महिला व बाल कल्याण मंत्री को तीन महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रदेश में महिला व बाल कल्याण मंत्री को तीन महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Update: 2020-10-16 02:23 GMT

फाइल फोटो 

महाराष्ट्र सरकार में महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में यशोमति ठाकुर को 3 महीने की जेल की सज़ा और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

अमरावती कोर्ट द्वारा 8 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई है. 8 साल पहले यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के पुलिसकर्मी को ऑन ड्यूटी पिटाई की थी. इसमें यशोमती ठाकुर के अलावा कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया था.

यशोमती ठाकुर के अलावा कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी दोषी ठहराया है गया है. इस मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी सजा सुनाई गई है

यशोमति ठाकुर ने कहा- सत्य की जीत होगी

अमरावती कोर्ट से फैसला सुनाए जाने के बाद यशोमती ठाकुर ने कहा, ''मैं खुद पेशे से वकील हूं और मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं. 8 साल बाद यह फैसला आया है. कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील करूंगी.''

यशोमति ठाकुर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से मेरी वैचारिक लड़ाई है और बीजेपी के लोग एक महिला के राजनैतिक करियर खत्म करना चाहते है इसलिए मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र की तेवसा विधानसभा सीट तीसरी बार चुनी गई हैं. यशोमति ठाकुर अमरावती जिले की गार्डियन मंत्री भी हैं.

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