संसद का शीतकालीन सत्र: किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव, राहुल गांधी बोले- आज अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है

Update: 2021-11-29 04:31 GMT

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. पहले ही दिन सरकार कृषि कानूनों की वापसी का बिल (Farm Laws Repeal Bill) पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक, इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश करने की तैयारी है. इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है.

कृषि कानूनों की वापसी का बिल आने के बाद भी संसद में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष MSP पर कानून बनाने की मांग कर सकता है. किसान MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है.
संसद का ये सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा. करीब महीनेभर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने ट्ववीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की.
- सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ओम बिड़ला ने इसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इससे गलत परंपरा शुरू होगी.
- सूत्रों के मुताबिक, मॉनसूत्र में हंगामा करने वाले 20 सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख सकती है सरकार.
शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिलः
- कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टोकरंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी. ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन करने और RBI की डिजिटल करंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा.
- इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
- इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा. साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा. सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा.
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश में SC और ST लिस्ट में संशोधन करने की इजाजत देने वाला संविधान संशोधन बिल भी पेश हो सकता है. इसी तरह का एक और बिल भी पेश होगा जो त्रिपुरा में SC-ST की लिस्ट में संशोधन करने की अनुमति देगा.
और कौन-कौन से बिल पेश हो सकते हैंः
- असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस (अमेंडमेंट) बिल, 2019
- बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ची (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021
- कैंटोनमेंट बिल, 2021
- इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लीन) बिल, 2021


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