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Update: 2022-03-23 12:33 GMT

दिल्ली। डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत, भारत सरकार ने डिजिलॉकर (Digilocker) सुविधा शुरू की है. यह देश के नागरिकों को फिजिकल पेपर की परेशानी के बिना अपने जरूरी और ऑफीशियल डाक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से सिक्योर फॉर्म में स्टोर करने की सुविधा देता है. डिजिलॉकर हर जगह डाक्यूमेंट ले जाने की जरूरत को खत्म करता है. सबसे आम डाक्यूमेंट्स में से एक उनके साथ उनका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) है. हालांकि, कभी-कभी, किसी कारण से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना आपको भारी चालान की वजह बन सकता है. इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिलॉकर में कैसे स्टोर कर सकते हैं.

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डिजिलॉकर की ऑफीशियल वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जाएं और अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करके साइन अप करें. आपको एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) मिलेगा, जिसे एंटर करके आप अकाउंट के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड बना सकेंगे. आप एक एमपिन भी सेट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में या कुछ ऐसी कंडीशन में फास्ट लॉगिन को आसान बनाता है जहां आपको अपने डाक्यूमेंट को बहुत जल्दी सोर्स करने की जरूरत होती है.

ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिलॉकर में कैसे ऐड करें

अपना अकाउंट बनाने के बाद, अपने आधार कार्ड को अपने डिजिलॉकर अकाउंट से लिंक करें.

यहां, आप ऐप पर 'पुल पार्टनर्स डॉक्यूमेंट' सेक्शन को एक्सेस कर पाएंगे. इस सेक्शन में, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भर सकते हैं और ऐप एप्लिकेशन को लाइसेंस देगा.

'पुल डाक्यूमेंट' सलेक्ट करने के बाद, आपको उस पार्टनर को चुनना होगा जिसके जरिए आप डाक्यूमेंट को सोर्स बनाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, इस मामले में, यह सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सभी राज्य का विकल्प मिलता है.

डाक्यूमेंट टाइप में, ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढें और उस पर टैप करें.

एक बार जब आप अपने नाम और एड्रेस सहित सभी जरूरी डिटेल भर देते हैं, तो ऐप सलेक्टेड पार्टनर से डाक्यूमेंट लेगा और उसे ऐप में स्टोर करेगा. हर एक ऐप यूजर को अपने डाक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए 1 जीबी स्पेस मिलता है.

सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को अब डिजिलॉकर के लिए मिले डाक्यूमेंट का पालन करने और किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.

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