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Update: 2022-05-02 10:34 GMT

बंगाल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले (Malda Blast ) के कालियाचक के गोपालनगर गांव में रविवार को बम विस्फोट में पांच स्कूली बच्चे कथित तौर पर घायल होने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट तलब की है. इसके साथ ही जांच एजेंसी एनआईए को भी मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. बता दें कि रविवार को बॉल खेलते समय बम उठाने के बाद हुए विस्फोट के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी. जनहित याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की गयी थी. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

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बता दें कि मालदा विस्फोट 4-5 साल के बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये थे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एक अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आती है और इस प्रकार एनआईए द्वारा जांच की भी मांग की गई थी. निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कच्चे बम विस्फोट में घायल हुए चार बच्चों को विशेष चिकित्सा उपचार देने के लिए कहा था और इस मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेश से रिपोर्ट तलब की थी. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर ने उनसे घटना की विस्तृत जांच करने और 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा था. बता दें कि मालदा में प्रायः ही विस्फोट की घटना घटती रहती है. इसके पहले सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम हिंसा के बाद हथियार जब्त का आदेश दिया था. उसके बाद राज्य के विभिन्न इलाकों से बम और हथियार बरामद हो रहे थे.


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