शादी समारोह में कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
बड़ा फैसला
राजस्थान में बुधवार 2 जून से भले ही अनलॉक (Unlock) की शुरुआत हो गई हो लेकिन गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण के समूल उन्मूलन को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सख्त दिख रही है. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में विवाह समारोह (Marriage ceremony) में 11 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी अब 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि (Fine amount increased) तय कर दी है. इसके अलावा विवाह समारोह की सूचना नहीं देने पर भी संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य सरकार ने पूर्व में 3 मई को इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में संशोधन किया है.
प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिस स्थान पर विवाह समारोह होगा यदि वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो मैरिज गार्डन के मैनेजर और संबंधित व्यक्ति पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, एसडीएम को विवाह समारोह की सूचना न देने, समारोह में मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने, बैंड-बाजा या हलवाई के शामिल होने, बारात के आवागमन पर बस, ट्रैक्टर, ऑटो, टेम्पो और जीप का उपयोग करने पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.तीसरी लहर की आशंका
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार लगातार कठोर प्रावधान लागू कर रही है. दरअसल, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी प्रकार के अप्रिय हालात उत्पन्न हों. विशेषज्ञों ने अभी तीसरी लहर की आशंका भी जताई है. इसमें बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं. अब राज्य सरकार का मुख्य फोकस तीसरी लहर पर है. राज्य सरकार इसे हर हाल में रोकना चाहती है. इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालन हो. मुख्यमंत्री बार-बार अपील करते रहे हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा पूरी सावधानी बरती जाए. घर पर रहें और सुरक्षित रहें.