दिल्ली। दिल्ली में CJP के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत मिली है। बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट द्वारा रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद दोनों नेता तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मानी थी और निर्धारित शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया था।


50 हजार रुपये के निजी और जमानती बॉन्ड की शर्त
अदालत ने दोनों नेताओं को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने लिखित आश्वासन दिया कि वे शांति बनाए रखेंगे और कानून-व्यवस्था का पालन करेंगे। सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया कि जंतर-मंतर को कानून के अनुसार प्रतिबंधों से मुक्त किए जाने तक वे वहां विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान नहीं करेंगे।
कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आए नेता
SEM कोर्ट ने दोनों नेताओं के लिखित आश्वासन पर विचार करते हुए आगे न्यायिक हिरासत जारी रखने की जरूरत नहीं समझी। अदालत के आदेश के बाद रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की गईं और दोनों नेता तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। दोनों नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में करीब सात दिन तक हिरासत में रहे थे।
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