किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2024-05-09 14:01 GMT
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार अक्तूबर 2022 को किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार की कोर्ट यह फैसला दिया है। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़ित के पिता ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि उसका बेटा कक्षा दस में पढ़ता है। बेटे के मुताबिक अनुराग गुप्ता ने उसे घर पर बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। वीडियो भी बना लिया।

ब्लैकमेल करके 21 फरवरी 2022 को रात में फिर बुलाया और बदनाम करने की धमकी देकर फिर वैसा ही किया। अनुराग धमकी दे रहा है कि वीडियो स्कूल में व प्रिंसिपल के पास एवं सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोर का मेडिकल कराया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के अनुसार पुलिस ने विवेचना करने का बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया। साभार एचटी।
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