दो महिलाओं से Rape, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ शेयर

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Update: 2024-07-13 17:59 GMT
KOTA कोटाराजस्थान के कोटा में दो महिलाओं से बलात्कार और यौन शोषण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इतना ही नहीं आरोपी ने महिलाओं का शोषण करने के बाद उनके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए. पीड़ित महिलाओं की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस के अनुसार, यह वारदात दो साल पहले झालावाड़ जिले में हुई थी. 19 और 23 वर्षीय पीड़िताओं ने शुक्रवार को पुलिस को बताया कि वसीम नामक आरोपी ने दो साल पहले उनका यौन शोषण किया था. उसने उनके साथ आठ साल तक बार-बार बलात्कार किया. उनके अश्लील वीडियो भी बना लिए. कुछ दिन पहले ही इन वीडियोज को सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके अपलोड कर दिया गया था.
डीएसपी राकेश शर्मा ने बताया कि दोनों महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है. आरोपी ने पीड़ित महिलाओं को आठ साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया था. पिछले दो सालों से वे संपर्क में नहीं थे. इस वारदात के वक्त एक पीड़ित महिला नाबालिग थी. यही वजह है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
बताते चलें कि इसी महीने मई में अलवर जिले में 24 वर्षीय एक युवती के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए उससे पैसे भी वसूले. उसे इस घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था.
पुलिस के मुताबिक, ये वारदात 21 मई को हुई थी, लेकिन 24 मई को इस मामले में केस दर्ज किया गया. पीड़िता की तहरीर के अनुसार वो खेत से लकड़ी लेने गई हुई थी. उसी वक्त तीनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद पूरी रात उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसके जरिए वो उससे पैसे भी वसूलने लगे.
गोविंदगढ़ पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीना ने बताया था कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण), 376(डी) (सामूहिक बलात्कार), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों की पहचान रितेश माली और विष्णु माली और एक अन्य अज्ञात के रूप में हुई थी.
इसी तरह 17 मई को अलवर जिले में ही एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. इस वारदात के दौरान आरोपियों ने नाबालिग लड़की के शरीर को बुरी तरह नोंच डाला था. पीड़िता रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. अलवर के राजगढ़ पुलिस स्टेशन के अधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया था कि वारदात 13 मई को हुई थी.
उस दिन रात को एक बाइक पर दो युवक आए और उन्होंने उसकी नाबालिग बेटी से पीने के लिए पानी मांगा. दोनों आरोपी लड़की का अपहरण करके उसको खेत पर ले गए. वहां उसके साथ गैंगरेप किया. इसी दौरान उन्होंने अपने तीसरे साथी को भी बुला लिया. उसने भी लड़की के साथ रेप करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से बिना कपड़ों के भाग गई और घर जाकर आपबीती सुनाई.
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