नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सितंबर तक का समय दे दिया है. ट्विन टावर में आज से बारूद लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके लिए विस्फोटक सामग्री हरियाणा के पलवल से नोएडा पहुंच चुकी है.
सुपरकेट के ट्विन टावर को गिराने के लिए CBRI से NOC मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया. CBRI ने डस्ट मलबे की रिपोर्ट देखने के बाद NOC जारी की थी. इसके अलावा नोएडा पुलिस ने भी टावरों में विस्फोटक लगाने की एनओसी दे दी है. आज से ट्विन टावर में विस्फोटक सामग्री लगाई जाएगी. इसके लिए विस्फोटक सामग्री हरियाणा के पलवल से नोएडा पहुचं गई है.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने नोएडा अथॉरिटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए 28 अगस्त टावर ढहाने की अनुमति दे दी. इसके साथ ही विध्वंस में अगर देरी आती है तो 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय दिया है.
नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराए जाने का आदेश हुआ है. सुपरटेक टावर को सुरक्षित तौर पर गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को दी गई है. एडिफिस ने केरल के कोच्चि में भी अदालत के आदेश पर पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करके बनाई गई बहुमंजिला इमारत को ढहाया है. दिल्ली-एनसीआर में यह पहली बार होगा जब किसी गैर कानूनी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को अदालत के आदेश पर विस्फोट के जरिए गिराया जाएगा.
इससे पहले 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दोनों टावर में विस्फोटक लगाने के आदेश दिए गए थे. इसके लिए बकायदा दोनों टावर के अलग-अलग फ्लोर के पिलर में 10 हजार सुराख किए गए हैं. 20 अगस्त तक इन सभी सुराखों में 3700 किलो विस्फोटक भरा जाना है. इसके बाद 21 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय की गई है.