हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीएस-रेरा) ने जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर (जया ग्रुप), एजीएस श्रीनिवासम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और इंजीनियर्स एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड (ईएपीएल) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनियों के इस समूह पर रेरा पंजीकरण संख्या प्राप्त किए बिना कोल्लूर में अपनी आगामी परियोजना का विज्ञापन और विपणन करने के लिए जुर्माना लगाया है। टीएस-रेरा ने पहले तीन रीयलटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और परियोजना में अपनी इकाइयों की मार्केटिंग और बिक्री से पहले आरईआरए पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था। हालाँकि, वे निर्धारित 15 दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को जवाब देने में विफल रहे हैं।