लालू प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किलें, चारा घोटाला मामले में फैसला कल

Update: 2022-02-14 09:15 GMT

बिहार। लालू प्रसाद यादव (लालू प्रसाद यादव ) से जुड़े डोरंडा चारा घोटाले (Doranda Fodder Scam) मामले में 15 फरवरी यानी कल फैसला आयेगा. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) मामले में फैसला देगी. लोगों को फैसले का इंतजार है. इससे लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. संयुक्त बिहार के वक्त पांच जिलों में हुए चारा घोटाले में डोरंडा सबसे महत्वपूर्ण है. क्योंकि यहीं से सभी अधिक अवैध निकासी हुई. मंगलवार को फैसले के वक्त लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में रहने का आदेश दिया गया है. लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच चुके हैं. वह मंगलवार को लालू प्रसाद यादव कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. सीबीआइ कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट अब मामले में सिर्फ फैसला सुनायेगी. चारा घोटाले मामले के अन्य चार मामलों में कोर्ट पहले ही लालू प्रसाद यादव को सजा दे चुकी है.

कोर्ट में उपस्थित होने के लिये लालू 13 फरवरी को रांची पहुंचे. उनके परिजन 14 फरवरी को रांची पहुंचे. घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी. जिसमें आपूर्ति पदाधिकारियों से लेकर राजनेताओं की मिलीभगत की जानकारी हुई थी. बता दें कि चारा घोटाला के चार मामलों में पहले ही लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों को सजा सुना दी गई है. पांचों मामलों में एक ही गवाह और डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के आधार पर चार मामलों में अलग-अलग पीरियड की सजा सुनाई गई है. ऐसे में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी उन्हीं गवाह और डॉक्यूमेंट्स पर फैसला होना है. ऐसे में बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है. यह कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है.

चारा घोटाले मामले को राज्य की बड़े घोटालों में शामिल है. जिसमें 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गयी थी. मामला डोरंडा कोषागार का है. वहीं, चारा घोटाले के नाम पर अन्य चार जिलों में भी अवैध निकासी की गयी. इनमें से दो मामले चाईबासा कोषागार से संबंधित है. एक मामला दुमका कोषागार से संबंधित रहा. एक मामला देवघर कोषागार से जुड़ा है. चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल 27 वर्षों की सजा कोर्ट ने दी है. वहीं, डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी 2022 को सजा सुनाई जाएगी. जानकारी हो कि चार मामलों की आधी सजा लालू प्रसाद यादव पूरी कर चुके है. आधी सजा पूरी करने पर सीबीआइ की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. तब लालू कोर्ट के बाहर आये.


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