राज्य मंत्री महेश जोशी के बेटे की बढ़ी मुश्किलें, रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस
जयपुर। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी को बलात्कार मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर कई माह से सुनवाई नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रोहित जोशी को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिका पर क्यों न त्वरित सुनवाई की जाए। न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीडि़ता की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर यह कहा। याचिका में कहा कि बलात्कार मामले में रोहित जोशी को अग्रिम जमानत मिल गई। इसके बाद पीडि़ता पर केमिकल अटैक हुआ, वहीं उसके पिता और भाई पर हमला हुआ। ऐसे में अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 जनवरी 2024 को तय की है और इसे बलात्कार मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका के साथ सूचीबद्ध किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट को बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर त्वरित सुनवाई का निर्देश दिया जाए।