राजद्रोह मामला: वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद को SC से मिली सशर्त जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में दर्ज राजद्रोह मामले में वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू को सशर्त जमानत दे दी है।

Update: 2021-05-21 13:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में दर्ज राजद्रोह मामले में वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू को सशर्त जमानत दे दी है। इस शर्त के तहत उन्हें मीडिया के समक्ष कोई बयान या साक्षात्कार नहीं देना है। बता दें कि 14 मई को आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू को राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने बताया कि राजू पर आरोप है कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों से समुदायों में द्वेष फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के कृत्य में शामिल हैं।

सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कर रहे थे बगावत
गौरतलब है कि नरसापुरम लोकसभा सीट से सांसद राजू ने करीब एक साल पहले वाईएसआर कांग्रेस से बगावत कर दी थी और कई महीनों से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। वे गत कुछ दिनों से कोविड-19 संकट के कुप्रबंधन को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना कर रहे थे।
सीआरपीएफ ने गिरफ्तारी से रोका
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर बागी सांसद की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व बल (सीआरपीएफ) कर रहा है। आरोप है कि केंद्रीय बल ने सीआईडी के अधिकारियों को राजू को हिरासत में लेने से रोका। हालांकि बाद में मामला केंद्रीय बल के शीर्ष अधिकारियों तक मामला पहुंचा और सीआईडी को कार्रवाई करने की अनुमति मिली।
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