परिवहन विभाग की चेतावनी, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना
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नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले परिवहन वाहनों के चालकों और मालिकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। विभाग ने यह आदेश यह जानकारी मिलने के बाद दिया है कि सड़कों पर ऐसे कई वाहन वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया, ''देखा गया है कि कई वाहन मालिक या ड्राइवर परिवहन वाहन बिना वैध सर्टिफिकेट के चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें कई वाहन सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के भी हैं। सार्वजनिक सेवा वाहनों, सामान ढोने वाले वाहनों, बसों, कैब और स्कूल कॉलेज वाहनों के मालिकों और चालकों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।''