टूलकिट मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को जांच स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह 2021 के किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कथित टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ चल रही जांच पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।
पुलिस के अनुसार, किसानों के विरोध पर टूलकिटको दिशा रवि ने कथित रूप से दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इसे भारत की छवि खराब करने के इरादे से विकसित किया गया था।
टूलकिट को गूगल डॉक के रूप में वितरित किया गया था, जो ट्विटर पर वायरल हो गया।
रवि की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ सुनवाई की। इस याचिका में रवि ने पुलिस को मीडिया को कोई भी जांच सामग्री प्रदान करने से रोकने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा: भारत संघ को जांच की स्थिति और वर्तमान स्थिति के रूप में एक हलफनामा दाखिल करने दें।
उसने मामले को अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर को सूचीबद्ध किया, उसने निर्देश दिया कि हलफनामा इससे कम से कम दो सप्ताह पहले दायर किया जाए।
रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि एक सवाल, जिस पर यहां विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या जांच एजेंसी के पास जांच के अधीन किसी व्यक्ति का निजी डेटा एकत्र करने की शक्ति और अधिकार है।
सिब्बल ने तर्क दिया, जांच के दौरान, जब आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी है, तो निजी डेटा एकत्र किया गया, जिस पर मीडिया ने रिपोर्टिग की।
उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है और उनका मुवक्किल जमानत पर बाहर है।
न्यायमूर्ति सिंह ने उचित निर्देश के बिना पुलिस वकील के पेश होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, यह इस तरह से नहीं चल सकता। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, आप बिना निर्देश के नहीं आ सकते।
23 फरवरी, 2021 को एक अदालत ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध के बारे में सोशल मीडिया टूलकिट को कथित रूप से संपादित करने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद रवि को जमानत दे दी थी।
अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि रवि के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों के समर्थन में कम और अधूरे सबूत हैं। जोर देकर कहा कि नागरिकों को केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने तत्कालीन 22 वर्षीय कार्यकर्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर रिहा किया था।