टूल किट मामला: निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक

Update: 2021-02-17 07:14 GMT

फाइल फोटो 

किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है. यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. साथ ही अदालत की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है.

जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई है. टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.
सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है, साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल-लैपटॉप को भी जब्त किया है.
निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैरजमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है. ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके.
टूलकिट बनाने में निकिता जैकब का रोल
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले का खुलासा किया था. इस मामले में बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जिसके बाद निकिता जैकब, शांतनु की तलाश की जा रही थी.
आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने कथित टूलकिट को बनाने में सहायता की. ये वही टूलकिट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था. इसी मामले से बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई दिशा रवि भी पांच दिन की पुलिस हिरासत में है.
दिल्ली पुलिस की ओर से निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमावती वारंट जारी कर दिया गया था. जिसके बाद पेशे से वकील निकिता ने अदालत का रुख किया और इस मामले में राहत की अपील की थी.
इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का मानना है कि निकिता जैकब का रोल काफी बड़ा है और वो एक तरह से कमिटेड ऑपरेटर है. यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द निकिता उनकी पकड़ में आए, ताकि टूलकिट मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए.
शांतनु को मिल चुकी है राहत
बीते दिन इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अन्य आरोपी शांतनु को राहत मिली थी. हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को दस दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी थी. हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिसपर कोर्ट में आपत्ति भी जाहिर की गई थी. बुधवार को जब निकिता जैकब मामले की सुनवाई हुई तब भी शांतनु को राहत मिले जाने का हवाला दिया गया.


Tags:    

Similar News

-->