वाराणसी: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में सोमवार 5 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी. हालांकि कार्बन डेटिंग का डिस्पोजल ना हो पाने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 जनवरी के बाद की तारीख तय करने के लिए जिला जज को कहा है. जिसके बाद बताया जा रहा है कि कल होने वाली सुनवाई में आगे की तारीख दी जाएगी.
दरअसल, ज्ञानवापी से संबंधित 7 मुकदमों के जिला जज की अदालत में टीपी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी. जिसमें 6 सिविल जज सिनियर और 1 केस किरण सिंह की फास्ट ट्रेक कोर्ट का केस चल रहा है. हिंदूओं को ज्ञानवापी सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाले किरण सिंह के केस में हिंदू पक्ष पहले ही टीपी पर आपत्ति दाखिल कर चुका है. इसलिए कल इस मामले की फास्ट ट्रेक कोर्ट से केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किए जाने पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी.
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़े मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में आपत्ति दाखिल की गई थी. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की आपत्ति जिला अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके बाद जिला अदालत के फैसले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक और एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग तत्काल प्रभाव से प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ कराने की मांग को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जिस पर पोषणीयता का सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी. इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी.