सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को लेकर आई ये खबर

Update: 2022-07-30 11:47 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को SC ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है. SC ने साफ किया है कि अगले आदेश तक वर्तिका को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. वर्तिका ने कहा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का सदस्य नियुक्त करने के एवज में उनसे ये पैसे मांगे गए थे.

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बदनाम करने के आरोप में वर्तिका सिंह के खिलाफ तीन FIR दर्ज की गई हैं. वर्तिका सिंह का आरोप था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दो अन्य ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ( NCW) का सदस्य नियुक्त करने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की थी.
इसी साल 29 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्तिका की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगा दी थी. साथ ही वर्तिका को दी गई अंतरिम सुरक्षा कोर्ट ने 11 मई को हटा दी थी. इसके बाद वर्तिका सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 11 मई के फैसले पर रोक लगा दी और 29 अप्रैल को जारी उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें वर्तिका सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई थी.
प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने पहले आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की शह पर उनके करीबियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य पद का फर्जी लेटर जारी किया. फिर पद पर बैठाने का रेट एक करोड़ रुपये बताकर वर्तिका की अच्छी प्रोफाइल होने की बात कहकर 25 लाख रुपये की डिमांड की.
साथ ही उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी के करीबी ने उनसे सोशल साइट पर लूज-टॉक (भद्दी बातें) की थी. लूज-टॉक व रुपयों की डिमांड की बात का विरोध कर वर्तिका ने भ्रष्टाचार का खेल उजागर कर देने की चेतावनी भी दी थी. इससे बौखला कर स्मृति ईरानी के करीबी व सह-आरोपी विजय गुप्ता ने मुसाफिरखाना थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था.Live TV

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