राजस्थान। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम गोदरास में राजस्व रिकॉर्ड के एक मामले को लेकर सहायक कलेक्टर के स्थगन आदेश के बावजूद नामांतरण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रार्थी हेमराज पुत्र आसुराम द्वारा सहायक कलेक्टर की अदालत में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया गया है।
गोदरास निवासी प्रार्थी हेमराज पुत्र आसूराम ने बताया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर की अदालत में प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022 बअनुवान हेमराज बनाम नंदकिशोर के मामले में न्यायालय द्वारा 10 फरवरी 2022 को खसरा संख्या 174, 131, 37, 38, 39, 122, 55, 56, 58, 60/468 पर निर्माण नहीं करने और मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए जाने के आदेश पारित किए हुए हैं।
इसके बावजूद तुलसीराम व नंदकिशोर ने खसरा संख्या 58, 60/468, 55, 56, 131, 122, 174 की भूमि का मिलीभगत से म्यूटेशन अपने नाम दर्ज करवा लिया।, जो कि स्वीकृत नामांतरण संख्या 29 दिनांक 20 मई 2022 व नामांतरण संख्या 35 दिनांक 17 जून के रूप में दर्ज है। प्रार्थी हेमराज ने इस कृत्य को न्यायालय के आदेश की अवहेलना व अवमानना करार देते हुए सहायक कलेक्टर से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।