कुत्ते की मालकिन पर 500 रुपये का लगा जुर्माना, जानिए वजह

Update: 2022-04-22 07:47 GMT

नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पालतू जानवर है तो आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी. अगली बार अगर आप अपने पालतू जानवर जैसे- कुत्ते, बिल्ली को घुमाने के लिए निकलें तो पहले एक पूप स्कूपर (पॉटी उठाने वाला यंत्र) जरूर खरीद लें. क्योंकि अगर आपके पालतू जानवर ने सड़क पर पॉटी कर दी तो उसे आपको ही उठाकर फेंकना होगा. ऐसा न करने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

दरअसल, आरके पुरम सेक्टर-1 के एक रेजिडेंट्स की शिकायत पर एमसीडी ने एक कुत्ते की मालकिन पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है. ये जुर्माना उसे जल्द भरना होगा. एक अखबार के मुताबिक, लोगों ने शिकायत की थी कि महिला अपने कुत्ते को सुबह-शाम घुमाने के लिए बाहर लाती है और पब्लिक प्लेस पर पॉटी कराती है. ऐसा होने से अगल-बगल गंदगी फैल जाती है. लोगों की शिकायत थी कि वे भी उस जगह पर घूमने आते हैं और उन्हें इससे दिक्क्त होती है. इस वजह से तमाम पब्लिक प्लेस में गंदगी फैली है. इस शिकायत के बाद वेटनरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने डेम्स विभाग के एसआई/एएसआई को कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत पब्लिक प्लेस में गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है.
किसी कुत्ते का कोई मालिक ऐसी जगह पर अगर कुत्ते को पॉटी कराता है तो गंदगी उसे खुद साफ करनी पड़ती है और सफाई न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होता है. हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पब्लिक प्लेस पर कुत्ते को पॉटी कराने पर जुर्माना लग चुका है. देश के कई राज्यों के शहरों में ऐसे नियम बने हैं.
इससे पहले कई ऐसे मामले पुणे, लखनऊ, जबलपुर, नोएडा से आ चुके हैं. जहां पब्लिक प्लेस पर कुत्ते के पॉटी करने पर जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि काम या ज्यादा जरूर थी लेकिन मालिक को फाइन देना पड़ा. कई शहरों में इस तरह के नियमों में थोड़ी सख्ती भी है. इसलिए आप अगर आगे से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो पूरी सतर्कता बरतें. कई बार ऐसा कहा गया है कि पेट्स के पब्लिक प्लेस में पॉटी करने से बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है.
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