कातिल को फांसी की सजा, सरेआम चचेरे भाई और भतीजी का किया था मर्डर
कोर्ट का फैसला
यूपी। महराजगंज में चचेरे भाई और भतीजी की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 लाख 25 हजार जुर्माना भी लगाया है। पुरन्दरपुर क्षेत्र के मानिक तालाब टोला चन्नीपुर में 2 अप्रैल 2014 को दिनदहाड़े बैजू उर्फ बैजनाथ ने अपने चचेरे भाई निर्मल और भतीजी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में भतीजी ज्ञानती के पिता राजेन्द्र चौधरी की तहरीर पर पुरन्दरपुर थाने में केस दर्ज कराया। वादी के मुताबिक बैजू के पिता यमुना चौधरी से 15-20 साल पहले जमीन का विवाद था। उस समय बैजू छोटा था। विवाद उसी समय सुलझ गया था। बैजू जब बड़ा हुआ तो उसी मामले को लेकर रंजिश रखने लगा था। रंजिश के कारण ही उसने ज्ञानती व उसके ताऊ निर्मल की दिनदहाड़े गांव में दौड़ा कर हत्या कर दी।