लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Update: 2023-02-17 01:10 GMT
दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार के यह कहने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग वाली याचिका का निस्तारण कर दिया कि ऐसा पिछले साल मार्च में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शहर सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जैसा कि पार्टी ने 2020 के अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था।

सुनवाई के दौरान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि याचिका निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि पिछले साल मार्च में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता-वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के बाद ही लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।

पिछले साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत कराया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जनहित याचिका में उपाध्याय ने कहा था कि दिसंबर 2020 से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। याचिकाकर्ता, जो एक भाजपा नेता भी हैं, ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) एक स्वतंत्र और प्रभावी लोकायुक्त के वादे पर राजधानी में अस्तित्व में आई थी और इसका उल्लेख 2020 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र और 2015 और 2013 के घोषणापत्रों में भी किया गया था। लेकिन वे अभी भी पुराने और अप्रभावी 1995 के अधिनियम का उपयोग कर रहे हैं।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है : "जब जस्टिस रेवा खेत्रपाल दिल्ली लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुईं, तो सरकार ने आज तक इस पद को भरने के लिए कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें कार्यालय में लंबित हैं।"

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