भड़का हाईकोर्ट, बोला- 'महामारी लगभग खत्म'...फिर

क्या है मामला?

Update: 2022-02-03 05:35 GMT

नई दिल्ली: क्या कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है? दिल्ली में अब तो ये जरूरी था, लेकिन अब नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार में अकेले होने पर भी मास्क जरूरी होने के सरकार के आदेश को 'बेतुका' बताया है. साथ ही ये पूछा है कि ये फैसला अब तक लागू क्यों है?

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, 'ये दिल्ली सरकार का आदेश है. आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया? ये वास्तव में बेतुका है. आप अपनी ही कार में बैठे हैं और आपको मास्क लगाना जरूरी है?'
क्या है मामला?
- अप्रैल 2020 में दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया था कि कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका 2 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा
- दिल्ली सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. 7 अप्रैल 2021 को हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने इस आदेश पर मुहर लगाई. हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि दिल्ली में हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है.
- अब एक सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि सिंगल जज बेंच का वो आदेश बेहद 'दुर्भाग्यपूर्ण' था. उन्होंने कहा कि कार चलाते वक्त मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट का दखल न देना दुर्भाग्यपूर्ण था.
- इसके लिए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी मां के साथ खिड़की चढ़ाकर कार में बैठकर कॉफी पी रहा था. लेकिन तब भी मास्क नहीं पहनने पर उसका चालान काट दिया गया.
हाईकोर्ट ने कहा, ये आपका ही आदेश था
- इसके बाद हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि वो आदेश दिल्ली सरकार ने ही जारी किया था. उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस पर वकील राहुल मेहरा ने कहा कि वो आदेश राज्य सरकार का हो या केंद्र का, वो बहुत खराब था.
- उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जब इस आदेश को जारी किया था, तब स्थिति अलग थी और अब महामारी लगभग खत्म हो गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो आदेश खराब था तो उसे वापस क्यों नहीं लिया जाता.
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