TRAI ट्राई के दिए निर्देश के अनुसार अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट में यूसीसी की शिकायत दर्ज कराने का विकल्प देना होगा। ट्राई ने कहा है कि शिकायत दर्ज के लिए जरूरी जानकारी ऑटोमेटिक रूप से भरी जानी चाहिए। अगर यूजर अपने कॉल लॉग और अन्य जरूरी डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है। ट्राई ने परफॉरमेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट्स (पीएमआरएस) में बदलाव लागू कर दिए हैं। अब सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को मासिक आधार पर पीएमआर जमा कराने होंगे। पहले यह तिमाही आधार पर जमा करना होता था।
इस महीने की शुरुआत में ट्राई की ओर से 160 मोबाइल फोन सीरीज को आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए का विनियमित इकाइयों के लिए सर्विस वॉइस कॉल करने के लिए आवंटित किया गया था, जिससे फ्रॉड करने वालों से नागरिकों को बचाया जा सके। जैसे ही यह 160 मोबाइल फोन नंबरों की सीरीज लागू हो जाएगी, आसानी से कॉल करने वाली कंपनियों की पहचान की जा सकेगी।