मारपीट कर जान से मारने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

Update: 2023-08-13 19:00 GMT
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण (1) रमेश पिता सिद्वनाथ राठौर निवासी शीतला नगर कालोनी शुजालुपर सिटी, (2) इंदरसिंह पिता रामप्रसाद राठौर निवासी आमला मजूर को धारा 302 भादवि मे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/08/2020 को फरियादी धर्मेन्द्र अपने काका के लडके इंदरसिं‍ह के साथ उसकी मोटर सायकिल से वह उसकी ससुराल शुजालपुर रमेश राठौर के यहां आया था। वह शुजालपुर से इंदर राठौर और रमेश राठौर के साथ मोटर सायकिल से शराब पीने के लिए मगरोला तरफ गया था, जहां नगरपा‍लिका का कचरा इकटठा था। उसी के पास खेत की मेड के किनारे बैठकर शराब पी थी।
इंदर के ससुर रमेश ने उसे और शराब लेकर आने का बोला तो उसने शराब लाने से मना कर दिया। इसी बात पर इंदर ने उसे अश्लील गालीया दी और कहा की मेरे ससुर का कहना नही मानता है और इंदर ने उसे पकड लिया और बोला की मारो इसको, तो रमेश ने अपनी कमर मे से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी को बाये तरफ नाभि के नीचे साईड में चाकू घोप दिया फिर दूसरी तरफ भी चाकू घोप दिया तो वह गिर गया और उसे खून निकलने लगा। इंदर राठौर एवं रमेश राठौर दोनो मोटर सायकिल से भाग गए । फिर दूसरे दिन सुबह गांव के चौकीदार को किसी ने खबर कि तो वह फरियादी के पास आया और 108 से ईलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल लेकर आया। ईलाज के दौरान फरियादी की मृत्यु हो गई। फरियादी के द्वारा लिखाई गई देहाती नालसी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने तथा प्रकरण में बहस अति. लोक अभियोजक शुजालपुर संगीता सोनी द्वारा की गई। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व किया गया।
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