न्यूज चैनल की रेटिंग पर लगी रोक हटाया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिए BARC को आदेश

Update: 2022-01-12 13:19 GMT

नई दिल्ली,  टीवी रेटिंग में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने फैसला लेते हुए न्‍यूज चैनल्‍स की रेटिंग पर रोक लगी दी थी, जिसके बाद अब उस रोक को हटा दिया गया है। सरकार ने अब फिर से इसे शुरू करने के लिए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने BARC से न्यूज चैनलों के लिए टीवी रेटिंग फिर से शुरू करने को कहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) से कहा है कि वह पिछले तीन महीनों के डेटा के साथ-साथ न्यूज चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करें, ताकि सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सके। संशोधित प्रणाली के अनुसार समाचार और विशिष्ट शैलियों की रिपोर्टिंग अब 'चार हफ्ते की रोलिंग एवरेज कॉन्सेप्ट' पर होगी।


मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टीआरपी कमेटी की रिपोर्ट और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों में BARC ने अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निरीक्षण तंत्र में संशोधन किया है और शासन संरचना (governance structure) में बदलाव शुरू किया है। मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड और तकनीकी समिति के पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने की अनुमति भी BARC द्वारा शुरू की गई है। स्थायी निरीक्षण कमेटी का भी गठन किया गया है। डेटा के लिए एक्सेस प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया है और कड़ा किया गया है।
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