वसूली का आरोपी निकला करोड़पति फेरीवाला, कई घर का है मालिक, महंगी कारों का शौकीन और...

Update: 2021-08-15 10:26 GMT

सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने वसूली के आरोपी एक करोड़पति फेरीवाला, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है और उसकी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू ठाकुर के पास करोड़ों की संपत्ति है जिसमें दो महंगी कारें और एक मोटरसाइकिल, मुंबई में 10 घर, उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक स्थान में दो भूखड, पांच एकड़ कृषि भूमि, डेढ़ किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी और बैंक के करीब 30 खातों में नकदी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि ठाकुर रेलवे स्टेशनों पर हॉकरों से कथित तौर पर पैसा वसूलने में संलिप्त है और पैसा देने से इनकार करने पर वह उन्हें मारता और धारदार हथियारों से उन पर हमले करता है। उन्होंने बताया कि अन्य प्रावधानों के अलावा आरोपी के खिलाफ सख्त मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), भायखला और कुर्ला रेलवे स्टेशनों के साथ ही पड़ोस के ठाणे शहर और कल्याण कस्बे में स्टेशनों पर भी वसूली रैकेट चला रहा है।
दादर जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक ज्ञानेश्वर कातकर ने कहा कि ठाकुर और उसकी पत्नी रीता सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उनमें से कई अब भी अदालत में लंबित हैं।
अधिकारी ने बताया, "हमने ठाकुर, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकोका लगाया और उनकी संपत्ति कुर्क की है। उनके खिलाफ आखिरी मामला भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 387 (वसूली) और 392 (लूट) के तहत दर्ज है और जांच अभी जारी है।

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