CBI ने रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जानें वजह
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आरोपी फर्म के पक्ष में रेलवे टेंडर पास करने के एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में ईस्ट कोस्ट रेलवे के चार अधिकारियों सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2015 में ओडिशा में ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन में अंगुल-संबलपुर सेक्शन में रेलवे विद्युतीकरण कार्य के संबंध में सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों के निष्पादन और महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एक टेंडर किया गया था।
टेंडर जयपुर की एक फर्म किरण इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड को दिया गया था, जिसने 7,10,87,7901 रुपये का मूल्य उद्धृत किया था। फर्म के निदेशक किशोर शर्मा ने तब विशाखापट्टनम निवासी सौरभ धानुका को टेंडर कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया था।
सीबीआई के मुताबिक, धानुका और उसके पिता राजकुमार धानुका बी.के. एंटरप्राइज में पार्टनर थे। यह भी पता चला है कि राजकुमार एक अन्य फर्म, राज कुमार एंड कंपनी चलाता है, जिसका कार्यालय बीके एंटरप्राइज के पते पर ही है।
सीबीआई ने कहा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के चार अधिकारियों सुभाष चंद्र दास, जे सुमूर्ति, संजीब कुमार साहू और गोपबंधु भोई ने अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उन्हें बिना जानकारी दिए बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से बी.के. एंटरप्राइज और राज कुमार एंड कंपनी से 13,32,0001 रुपये का अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया।
सीबीआई ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।