Telangana: नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपी को 20 साल की जेल

Update: 2024-07-11 18:23 GMT
Hyderabad हैदराबाद: मेडचल जिले की पोक्सो कोर्ट ने 2017 में आठ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी, मंदा साई किरण उर्फ ​​साई किरण, 27, एक निजी कर्मचारी है, जो शमीरपेट में रहता है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (1) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5 (एम) के तहत दोषी पाया गया। मामला पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

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