टैक्सी चालक का बेरहमी से किया था मर्डर, 4 आरोपियों को मिली उम्रकैद
जानिए क्या है वारदात की वजह
कैथल। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने एक टैक्सी चालक की हत्या के अपराध में दोषी को उम्र कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में अवतार सिंह निवासी कैथल ने थाना शहर में धारा 201, 302, 120 बी, 394 आईपीसी के तहत 30 दिसंबर 2017 को मुकदमा नंबर 591 दर्ज करवाया था। जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अवतार सिंह का खेत पट्टी अफगान के नजदीक ड्रेन के साथ लगता है। 30 दिसंबर 2017 की सुबह करीब 9.30 बजे वह अपने खेत में आया था। शौच करने के बाद वह हाथ धोने के लिए ड्रेन के अंदर गया तो देखा कि ड्रेन के किनारे के पास एक लड़के का शव पड़ी थी। इस पर उसने फोन करके खेत के पड़ोसी सुरेश को बुलवाया।
सुरेश ने भी शव को देखा और सीआईए के कर्मचारी दर्शन को फोन पर लाश बारे बताया। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया जो पाया कि यह शव करीब 30 साल के लड़के का था। शव के गले पर रस्सी या तार के निशान थे तथा दाहिने हाथ की कलाई पर डीएस राणा लिखा था। पुलिस ने शक जताया कि लड़के को गला घोंट कर मारा गया है तथा लाश को छिपाने के लिए ड्रेन में फेंक दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शक के आधार पर मोहित निवासी माघो माजरी, संजीव निवासी गांव माघो माजरी और साहिल निवासी रामनगर कैथल को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान विक्रम ने बताया कि वे चारों अच्छे दोस्त हैं और रातों-रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे। इस बीच उन्होंने लूट की योजना बनाई। योजना के अनुसार वे चंडीगढ़ से एक टैक्सी किराए पर लेंगे और बीच रास्ते टैक्सी चालक को मारकर टैक्सी लूट लेंगे तथा टैक्सी को बेचकर पैसे आपस में बांट लेंगे। योजना के अनुसार चारों ने चंडीगढ़ से एक टैक्सी कैथल के लिए किराए पर ली और बीच रास्ते में ईस्माइलाबाद के पास टैक्सी रुकवा कर रस्सी से गला दबाया और चालक की हत्या कर दी तथा टैक्सी को लेकर फरार हो गए। चारों ने योजना के अनुसार कैथल के पास ड्रेन में चालक के शव को सबूत मिटाने के लिए फेंक दिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। स्टेट की तरफ से डीडीए सुखदीप सिंह मुकदमे में पेश हुए। एडीजे अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद मोहित को दोषी पाया व उसे उम्र कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।