धन विधेयक मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सात जजों की बेंच करेगा गठित: मुख्य न्यायाधीश
6 अक्टूबर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही धन विधेयक के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सात जजों की पीठ का गठन करेंगे। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी को जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि वह सभी लंबित मामलों की सुनवाई के लिए सात-न्यायाधीशों व नौ-न्यायाधीशों की पीठ काे अगले सप्ताह सूचीबद्ध कर रहे हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने धन विधेयक के मामले पर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा कि धन विधेयक के बारे में सात-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाना है।गुरुस्वामी ने कहा,." विशिष्ट चुनौती पीएमएलए के लिए है।" गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में प्रावधान होते हैं।