सुप्रीम कोर्ट आज मोहम्मद जुबैर मामले पर करेगा सुनवाई

Update: 2022-07-08 02:23 GMT

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है जिसमें ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Alt News Mohammed Zubair) ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में यूपी में दर्ज केस में प्रोटेक्शन की गुहार लगाई है। जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने धार्मिक भवनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज कर रखा है इसी मामले में जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है।

जुबैर के वकील गोंजाल्विस ने कहा कि उनका मुवक्किल ऑल्ट न्यूज में को-फाउंडर है। उनका जॉब न्यूज को चेक करना है। नफरत वाले भाषण की पहचान करने का काम है। एफआईआर को देखें तो कोई क्राइम नहीं किया गया है। अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से नहीं मिली उन्हें अग्रिम जमानत की दरकार है। उन्हें जान का खतरा है। इसलिए केस जल्द लिस्ट किया जाए।

जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और आईटी एक्ट की धारा-67 के तहत केस दर्ज किया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ट्विट के मामले में गिरफ्तार किया था।

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