सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता को अमान्य कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता यह कहते हुए अमान्य कर दी है कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दायर किया था।
याचिकाकर्ता रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, ने 2019 में जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हसन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। (एएनआई)