सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व हानि के मामले पर दिखाई सख्ती, दिया कमेटी बनाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व हानि के मामले पर कहा है कि "एक नागरिक के तौर पर न्यायाधीश भी राजस्व हानि को लेकर चिंतित हैं.
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व हानि के मामले पर कहा है कि "एक नागरिक के तौर पर न्यायाधीश भी राजस्व हानि को लेकर चिंतित हैं, इसलिये केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।" इस काम को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से एक समिति को गठित करने के बारे में अधिसूचना जारी करने को कहा है। जिसके जरिए तकनीकी हस्तक्षेप से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी और मामले पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाएगा। इस मामले पर केंद्र की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) को ई-ऑफिस तंत्र के साथ जोड़ने में सहयोग कर रहा है, ताकी वास्तविक समय में मामलों की निगरानी की जा सके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ को भरोसा दिलाया गया कि अगले सोमवार तक एक समिति का गठन कर दिया जाएगा जो मामले विभिन्न चरणों की निगरानी करेगी।