सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल और डेंटल सीटों में आरक्षण पर केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी (OBC) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्र को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने यह नोटिस 27 डॉक्टरों द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं को लेकर भेजा है, जिन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की ओर से जारी 29 जुलाई की केंद्रीय अधिसूचना को कानून में गड़बड़ी और मनमाना बताया है।वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और विकास सिंह की दलीलों में कहा गया है कि नई आरक्षण नीति के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के इंद्रा साहनी के ऐतिहासिक फैसले में तय की गई 50 फीसदी की सीमा से अधिक हो जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों में 50 प्रतिशत की सीमा को बरकरार रखा गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश और नौकरियों में मराठा कोटा शुरू करने के फैसले को खारिज कर दिया था।