सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस...अर्नब गोस्वामी मामले में सचिव से माँगा जवाब

Update: 2020-11-06 10:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के सचिव की तरफ से अर्नब गोस्वामी को लिखी चिट्ठी पर गहरी नाराजगी जताई है. विधानसभा सचिवालय के सचिव ने ‌अर्नब गोस्वामी को लिखी चिठ्ठी में कहा था, 'कार्यवाही गोपनीय है और विधानसभा स्पीकर की अनुमति के‌ बगैर पत्र में यह‌ जानकारी‌ दी. यह एक गम्भीर मामला है. यह अवमानना की कार्रवाई के तहत आता है'. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विधानसभा सचिवालय (Maharashtra Assembly) के सचिव (secretary) को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू किया जाए. इसको लेकर कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. इस बीच जानकारी मिली है कि अर्णब इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जायेंगे. कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तार को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.


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