PG मेडिकल की अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार

PG मेडिकल की अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार

Update: 2021-06-18 15:40 GMT

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल यूनिवर्सिटीज को पोस्ट ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद या स्थगित करने के निर्देश देने से इन्कार कर दिया। इन परीक्षाओं को इस आधार पर रद या स्थगित करने की मांग की गई थी कि परीक्षार्थी डाक्टर कोरोना महामारी से जुड़ी ड्यूटी में व्यस्त हैं।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि परीक्षाएं कराने या स्थगित करने के बारे में वे सभी यूनिवर्सिटीज को कोई सामान्य आदेश जारी नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल अप्रैल में पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है जिसमें यूनिवर्सिटीज से कहा गया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तिथियां घोषित करते समय वे कोरोना स्थितियों का ध्यान रखें।
पीठ ने कहा, 'जहां संभव था वहां हमने हस्तक्षेप किया, जैसे नई दिल्ली स्थित एम्स द्वारा आयोजित आइएनआइ सीईटी परीक्षा एक महीने के लिए स्थगित करना। वहां हमने पाया कि छात्रों को तैयारी के लिए उचित समय दिए बिना परीक्षा की तिथि तय करने का कोई तार्किक कारण नहीं था।' शीर्ष अदालत 29 डाक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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