ओवैसी के 'हमलावरों' को जमानत के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में कथित तौर पर उनके काफिले पर हमला करने वाले दो लोगों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने यूपी सरकार और दो आरोपियों सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर से जवाब मांगा और मामले को 11 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने तीसरे आरोपी आलिम को ओवैसी के काफिले पर हमले से छह महीने पहले के आरोपों को देखते हुए इस घटना के सिलसिले में छूट दी थी।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष के वाहन को 3 फरवरी को एक टोल प्लाजा के पास गोलियों की चपेट में ले लिया गया था, जब वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनाव प्रचार से लौट रहे थे।
ओवैसी ने घटना के बाद मीडिया से कहा, "मैं किठौर, मेरठ में एक चुनाव कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए जा रहा था। छाजरसी टोल प्लाजा के पास दो लोगों ने मेरे वाहन पर तीन से चार राउंड गोलियां चलाईं, उनमें से तीन या चार थे।" जबकि कोई घायल नहीं हुआ, उनकी कार के टायर पंचर हो गए। सांसद दूसरी कार में इलाके से निकल गए।