सुप्रीम कोर्ट ने अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को दी जमानत

Update: 2023-02-07 11:39 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी अंकित शर्मा को जमानत दे दी है। 2019 में, अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक द्वारा राजस्थान के अलवर में पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक लिखित शिकायत की गई थी, जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा कुछ अनियमितताओं और 16 करोड़ रुपये की राशि के गबन का आरोप लगाया गया था।
बाद में आरोपी के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नतीजतन, आरोप पत्र दायर किया गया और आरोप भी तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अंकित शर्मा, जो बैंक का कर्मचारी था, इस मामले का मुख्य आरोपी है।
आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है, क्योंकि आरोप झूठे हैं और धारा 437 (6) सीआरपीसी के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य हैं।
जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा: अपीलकर्ता पहले ही लगभग एक साल तक हिरासत में रह चुका है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम अपील के तहत आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जिसे ट्रायल कोर्ट उचित समझे।
शीर्ष अदालत ने 6 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसे मंगलवार को अपलोड किया गया।
अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, अपीलकर्ता को किसी भी तरह से मुकदमे में देरी नहीं करनी चाहिए और सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।
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