सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज की, राकेश टिकैत बोले- कोर्ट के पावर से ही ठीक चलेगा देश
लखनऊ: लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने आशीष को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन (भाकयू) के नेता और कृषि आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करे तो देश ठीक चल सकता है।
राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक टीवी चैनल से फोन पर कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ठीक काम करती है, यदि काम करने दिया जाए। इसको (आशीष मिश्रा) को एक हफ्ते का टाइम है तो सरेंडर करना चाहिए।'' इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर टिकैत ने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। कोर्ट कोर्ट को कह सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश मान रहा था कि गलत हुआ था।
राकेश टिकैत ने इसे हार या जीत मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह न्याय और अन्याय की बात है। उन्होंने कहा, ''संसद से बड़ा कोर्ट है। जब कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो देश ठीक चलेगा। सरकारें तो नहीं मान रही थी। कोर्ट के फैसले से ही मान रही है। सरकार की तरफ से पैरवी होनी चाहिए थी। ढिलाई की गई। पीड़ित पक्ष के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही।''