दिल्ली Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह को पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और कहता है कि कोई व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, लेकिन अमृतपाल सिंह द्वारा पहले दिए गए बयानों से वह बहुत आहत है। पीठ ने कहा, "यह साक्ष्य का मामला है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान हैं।" पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, "धन्यवाद, खारिज।" आपको बता दें कि बीते 5 जुलाई को अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल दी गई थी। अमृतपाल सिंह‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का प्रमुख है। Petitionerराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कथित अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव ता है।